मंगलवार, 23 जुलाई 2019

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका

देहरादून उत्तराखंड में लागू करने की मांग को लेकर हरिद्वार निवासी नईम अहमद ने में दाखिल की है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से शुक्रवार तक अपना पक्ष कोर्ट में रखने के आदेश पारित किया है। याचिका के अनुसार, राज्य में 15 जुलाई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने तक चुनाव कराने अनिवार्य हैं, मगर सरकार ने चुनाव कराने की बजाए राज्य में 6 जुलाई को ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। याचिका के मुताबिक, राज्य सरकार चुनाव कराने में नाकाम रही और अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर सकी, लिहाजा राज्य में संविधान के अनुछेद 356 के तहत सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। याचिका में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया है।


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