सोमवार, 22 जुलाई 2019

31 अगस्त तक पूरी हो बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्रों की जांच: हाई कोर्ट

नैनीताल उत्तराखंड ने आदेश दिए है कि हरिद्वार जिले में झबरेड़ा से देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्रों की जांच 31 अगस्त तक पूरी करें। कोर्ट ने बीजेपी विधायक के जाति प्रमाणपत्रों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष हरिद्वार निवासी विपिन तोमर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देशराज कर्णवाल के जाति संबंधी प्रमाणपत्र फर्जी हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार जिस क्षेत्र से वे विधायक हैं, वह आरक्षित क्षेत्र है। इस आधार पर उनकी जाति प्रमाणपत्रों की जांच करने के साथ ही उनकी विधायकी निरस्त की जाए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जांच समिति को आदेशित किया कि उनके जाति प्रमाणपत्रों की जांच 31 अगस्त तक करें।


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