बुधवार, 18 मार्च 2020

उत्तराखंड सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक हटाई

देहरादून, 18 मार्च :भाषा: उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल सितंबर से सरकारी पदों पर प्रोन्नति पर लगी रोक आज हटा दी । मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है कि पदोन्नति पर रोक पिछले महीने उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में हटायी गयी है । उच्चतम न्यायालय ने 2012 में राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण न देने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया था । मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्यमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में पदोन्नति पर लगी रोक हटा दी है । उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है । शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि 11 सितंबर, 2019 का शासनादेश रदद कर दिया गया है जिससे पांच सितंबर, 2012 के आदेश पर कार्यवाही की जा सके ।


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