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हरिद्वार कोतवाली थाना प्रभारी रकिंदर सिंह ने सोमवार को बताया कि कार्यक्रम की उपलब्ध फुटेज खंगालने के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में शनिवार को स्वामी धरमदास और साध्वी अन्नपूर्णा के नाम जोड़े गये।
पिछले बृहस्पतिवार को दर्ज की गई प्राथमिकी में शुरूआत में सिर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को नामजद किया गया था। इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने से पहले त्यागी का नाम वसीम रिजवी था।
प्राथमिकी, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्म स्थान,निवास, भाषा के आधार पर वैमनस्य को बढ़ावा देने) के तहत दर्ज की गई थी।
हरिद्वार में 16 से 19 दिसंबर के बीच वेद निकेतन धाम में आयोजित धर्म संसद में वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण दिये थे। इस कार्यक्रम का आयोजन गाजियाबाद में डासना मंदिर के पुरोहित यति नरसिंहानंद ने किया था।
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