पुलकित शुक्ला, हरिद्वार रुड़की के नामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की (COER) पर जिला उपभोक्ता फोरम ने छात्र की फीस ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कॉलेज को शिकायतकर्ता छात्र को वाद खर्च के पैसे भी चुकाने होंगे। रुड़की का ये नामी छात्र की फीस डकारना चाह रहा था। रुड़की निवासी शिकायतकर्ता प्रदीप नेगी ने कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। शिकायत में प्रदीप नेगी ने बताया था कि पॉलिटेक्निक करने के बाद उसने (COER) कॉलेज में बीटेक तृतीय वर्ष में प्रवेश लिया था। इस दौरान उसने 60 हज़ार रुपये फीस और 1 हजार रुपये अन्य खर्च के अदा किए थे। उसी समय प्रदीप की नौकरी लग गई और उसने एडमिशन ना लेने का फैसला किया। प्रदीप ने कॉलेज को दी हुई फीस वापस मांगी तो कॉलेज प्रबंधन ने फीस लौटाने से इनकार कर दिया। इस संबंध में एक नोटिस भी कॉलेज प्रबंधन को दिया गया लेकिन कॉलेज ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कॉलेज के इस रवैये से परेशान पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। कॉलेज को लौटाने होंगे इतने पैसे मामले की सुनवाई करते हुए फोरम ने कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग रुड़की (COER) को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया। इस पर फ़ोरम ने वादी को 60 हज़ार रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज़ की दर से चुकाने और वादी को वाद खर्च के रूप में भी पांच हज़ार रुपये देने का आदेश दिया।
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