![](https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/77681136/photo-77681136.jpg)
करन खुराना, देहरादून कोरोना महामारी को लेकर ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सरकार ने प्रदेश के लोगों को बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने का आदेश दिया है। बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर लगने वाले जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, पहले जहां बिना मास्क बाहर निकलने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, नहीं अब इसके लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक, पहली बार अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार कोई व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जाए तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। तीसरी बार बिना मास्क के पकड़े गए शख्स को 1000 रुपये का जुर्माना ठोका देना पड़ेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को 4 मास्क भी साथ में दिए जाएंगे। यह संशोधन उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के धारा 19(क) में किया गया है। 19-क (1) में मास्क न पहनने पर 100₹ का जुर्माना था। इस धारा में संशोधन कर नया दर लागू किया गया है।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/2FNuDY7
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें