रविवार, 30 अगस्त 2020

अनलॉक-4.0: उत्तराखंड में दाखिल होने वालों की सीमा हटी, जानें और क्या-क्या हुए बदलाव

पुलकित शुक्ला, देहरादून केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक-4 की गाइडलाइन के कई प्रतिबंधों में छूट दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश में आने वाले लोगों की प्रतिदिन 2000 लोगों की सीमा को हटा दिया है। अब प्रदेश में असीमित संख्या में लोग आवाजाही कर सकेंगे। हालांकि प्रदेश में दाखिल होने वाले लोगों के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जरूरी है। इसके तहत सीमा से प्रदेश में दाखिल होने वाले सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्यों को केंद्र की अनुमति के बिना कंटेनमेंट जोन के अलावा किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी तक प्रदेश में प्रतिदिन सिर्फ 2000 लोगों को ही आने की अनुमति थी। इसके अलावा सभी जिलाधिकारियों को 50 पास जारी करने का अधिकार था। शनिवार को केंद्र की गाइडलाइन जारी होने के बाद आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने भी प्रदेश में आने वाले लोगों की संख्या में ढील के आदेश जारी कर दिए। आदेश में सरकार ने 4 अगस्त को जारी हुए आदेश के दो ही प्रावधानों में बदलाव किया है। जिनके तहत कोविड लोड वाले शहरों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना होगा।


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