शुक्रवार, 21 अगस्त 2020

Haridwar News: पूरा लोन दिए बिना ही बैंक ने भेज दिया वसूली का नोटिस, उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना

पुलकित शुक्ला, हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिला उपभोक्ता फोरम ने नैनीताल बैंक की करामात पर जुर्माना लगाते हुए पीड़ित को वाद खर्च अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पूरा लोन दिए बिना ही ग्राहक को भेजा गया भी फोरम ने निरस्त कर दिया है। भूपतवाला के दुर्गा नगर के रहने वाले सुरेश चंद्र ने जिला उपभोक्ता फोरम में नैनीताल बैंक की चेतन ज्योति आश्रम शाखा के प्रबंधक और कमल वर्मा प्रोपराइटर फर्म न्यूकोन इक्विपमेंट कटहरा बाजार ज्वालापुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उन्होंने रोजगार योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया था। तहसीलदार के इंटरव्यू लेने के बाद उसका लोन स्वीकृत हो गया। बावजूद इसके बैंक प्रबंधन आवेदनकर्ता को चक्कर लगवाता रहा और गारंटर देने की बात भी करते रहे। काफी भागदौड़ के बाद बैंक ने उनका 2 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करते हुए 50 हज़ार रुपये का चेक दे दिया। जबकि शेष डेढ़ लाख रुपए सामान खरीद कर उसकी कोटेशन और बिल रिसीव करने पर देने का आश्वासन दिया था। वसूली नोटिस निरस्त बैंक ने सिर्फ 50 हज़ार ही अनुदान राशि आवेदनकर्ता को दी और बाद में उन्हें बैंक ने रिकवरी नोटिस भी जारी कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बैंक ने डेढ़ लाख रुपए फर्म के मालिक को भुगतान कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम ने बैंक प्रबंधन द्वारा भेजा गया वसूली नोटिस निरस्त कर दिया। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति और वाद खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 5 हज़ार रुपये देने के आदेश भी दिए। फोरम ने कहा कि बैंक शेष धनराशि निजी फर्म से वसूल सकता है।


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