शुक्रवार, 14 अगस्त 2020

Acid Attack: मुआवजे के मरहम से भरेंगे यौन अपराध की शिकार महिलाओं के जख्म

पुलकित शुक्ला, देहरादून उत्तराखंड में अब यौन अपराध और एसिड अटैक की शिकार महिलाओं या उनके आश्रितों को सरकार मुआवजा देगी। अपराध की घातकता के अनुसार यह मुआवजा 10 लाख रुपये तक हो सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लागू कर दिया है। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि यौन अपराध, एसिड अटैक व अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की मुआवजा राशि देने के लिए एक निधि बनाई जाएगी। राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजा निर्धारित करेंगे। प्राधिकरण के माध्यम से ही पीड़ित महिलाओं या उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। ये होगी मुआवजा पाने की प्रक्रिया महिला अपराध का मामला सामने आने पर पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रथम सूचना रिपोर्ट साझा करेगी। इसी दौरान मुआवजे के लिए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।पीड़िता या उसके आश्रित विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुआवजे की धनराशि पीड़ित या उसके आश्रितों के संयुक्त खाते में भेजी जाएगी। इस धनराशि का 25 प्रतिशत हिस्सा प्रारंभिक खर्चों के लिए दिया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि 3 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में खाते में जमा रहेगी। यह है मुआवजे की रकम हानि या चोट का विवरण (न्यूनतम-अधिकतम) मौत होने पर- 5 लाख- 10 लाख। सामूहिक दुष्कर्म- 5 लाख- 10 लाख। दुष्कर्म- 4 लाख- 7 लाख। अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न-4 लाख- 7 लाख। 80 फीसद दिव्यांग- 2 लाख- 5 लाख। 40 फीसद दिव्यांग- 1 लाख- 3 लाख। 20 फीसद तक स्थायी दिव्यांग- 1 लाख-2 लाख। शारीरिक क्षति या मानसिक क्षति, जिसमें पुनर्वास की जरूरत हो-1 लाख- 2 लाख। हिंसा के फलस्वरूप गर्भपात- 2 लाख-3 लाख। दुष्कर्म के कारण गर्भ धारण करने पर- 3 लाख-4 लाख। जलने से पीड़ित - विरूपता के मामले में- 7 लाख-10 लाख। 50 फीसद से अधिक जलने पर- 5 लाख- 7 लाख। 20 से 50 फीसद तक जलने पर- 3 लाख-7 लाख। 20 फीसद से कम जलने पर- 2 लाख- 3 लाख। एसिड अटैक से पीड़ित- चेहरे की विरूपता- 7 लाख- 10 लाख। 50 फीसद से अधिक शारीरिक नुकसान पर- 5 लाख- 8 लाख। 20 से 50 फीसद नुकसान पर- 3 लाख- 5 लाख। 20 फीसद से कम नुकसान पर- 3 लाख- 4 लाख।


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