देहरादून उत्तराखंड में कोरोना के घटते मामलों के बीच राज्य सरकार ने थोड़ी और राहत दी है। इसके तहत अब 9 , 11 एवं 14 जून को सभी व्यवसायों से संबंधित दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक दुकाने खुलेंगी। वहीं जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर और ऑडिटोरियम अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं कोरोना कर्फ्यू यानि 12 और 13 जून (शनिवर औऱ रविवार) को सभी भीड़भाड़ वाली जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा। खाने की डिलीवरी की छूट वहीं होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों पर होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा होगी। रेस्तरां या होटल में खाने खाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। ई-कॉमर्स साइट्स को भी इजाजत ई-कामर्स प्लेटफार्म की ऑनलाइन डिलीवरी को भी छूट दी गई है। इसके लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं की भी होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। आम आदमी को मंडी में सीधी खरीद की नहीं इजाजत इसके अलावा आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक के कर्मचारियों के लिए छूट जारी रहेगी। 100 पर्सेंट क्षमता के साथ चलेंगी बसें सार्वजनिक परिवहन का अंतर-राज्यीय आवागमन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ राज्य परिवहन विभाग की जारी गई एसओपी के मुताबिक जारी रहेगा। इसके अलावा माल वाहक वाहनों को लोडिंग और अनलोडिंग करने की इजाजत 24 घंटे रहेगी।
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