मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा यहां जारी एक आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड में अब कर्फ्यू छह जुलाई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा । हालांकि, कर्फ्यू में और ढील देते हुए दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में पांच की जगह छह दिन खुलने की अनुमति दी गयी है । इसके अलावा लोकप्रिय पर्यटक शहरों, मसूरी और नैनीताल में रविवार को भी बाजार खोलने की अनुमति दी गयी है जहां मंगलवार को दुकानें बंद रखी जाएंगी ।
जिम और 18 वर्ष से उपर के विद्यार्थियों तथा अभ्यर्थियों को कोचिंग देने वाले संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गयी है । होटल और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन वे रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे । बार भी 50 क्षमता के साथ खुलेंगे ।
सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, मॉल, सिनेमा हॉल आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे और इस दौरान आनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी । इसके अलावा राज्य में प्रवेश के लिये अथवा मैदान से पहाड़ पर जाने के लिये 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या एंटीजन रेपिड टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगा।
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