मंगलवार, 29 जून 2021

Chardham Yatra 2021: उत्तराखंड सरकार का यू-टर्न, चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक लगाई रोक, संशोधित SOP जारी की

देहरादून उत्तराखंड सरकार ने यूटर्न लेते हुए चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सरकार की ओर से संशोधित एसओपी जारी की है। इससे पहले सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए चारधाम यात्रा को एक जुलाई से शुरू करने का फैसला किया था। अब सरकार का कहना है कि वह कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगी। एक दिन पहले ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की संभावित लहर की आशंका का हवाला देते हुए लगाई थी। हाई कोर्ट ने चारों धामों में होने वाली पूजा-अर्चना और दर्शन के लाइव टेलिकास्ट के आदेश दिए थे। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। दो दिन पहले भी हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के फैसले को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक दरअसल बीते 25 जून को उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित चारधामों में सीमित संख्या में स्थानीय लोगों की यात्रा का फैसला लिया था। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कोविड काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर चर्चा करते हुए इस पर रोक लगाई थी। दो चरणों चारधाम यात्रा शुरू करने की थी योजना राज्य सरकार ने दो चरणों में चार धाम यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी। 1 जुलाई से उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के निवासियों के लिए इसकी अनुमति दी थी। राज्य के बाकी हिस्सों के लोगों के लिए 11 जुलाई से चार मंदिरों की यात्रा की अनुमति देने का विचार था।


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