पुलकित शुक्ला, नैनीतालयोगगुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की बहुचर्चित कोरोना की दवा कोरोनिल पर रामदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोनिल के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर अर्थदंड भी लगाया है। 23 जून को बाबा रामदेव ने स्थित पतंजलि योगपीठ में कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा किया था। रामदेव के इस दावे के बाद ने उनकी कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा तभी से कोरोनिल दवा विवादों में घिर गई। इसी दौरान कोरोनिल के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई यह जनहित याचिका अधिवक्ता मणि कुमार ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि बाबा रामदेव और उनके सहयोगी ने कोरोना की दवा बनाने का भ्रामक प्रचार किया है, और इस दवा को बनाने के लिए ना तो आयुष मंत्रालय से अनुमति ली गई है और ना ही कंपनी ने आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन किया है। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने कोरोनिल पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर तभी से सुनवाई चली आ रही थी। शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एसएन धानिक की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए हैं।
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