देहरादून, दो अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड सरकार ने ‘अनलॉक-5’ के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिनके तहत 15 अक्टूबर से निषिद्ध क्षेत्रों के के बाहर स्थित सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को केवल 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोलने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। बृहस्पतिवार देर रात जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मनोरंजन पार्क तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों को भी कुछ शर्तों के साथ 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी गयी है। सरकार ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर 15 अक्टूबर के बाद सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों में केवल 100 लोगों के एकत्र होने की सीमा को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, बंद जगहों में 200 से ज्यादा या हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने के बारे में निर्णय राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की राय से स्थिति का आकलन करने के बाद किया जाएगा। हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा को तरजीह दी जाएगी। विद्यार्थी अपने माता-पिता की लिखित सहमति से ही स्कूल या संस्थान में कक्षाओं में पढ़ाई करने जाएंगे। स्कूल खोलने के संबंध में शिक्षा विभाग अपने अलग दिशा-निर्देश जारी करेगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी लक्षणविहीन व्यक्तियों को यात्रा से पहले अपने आने की सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी, चाहे वे यात्रा के लिए किसी भी साधन से आएं। हालांकि, उन्हें पृथक-वास से छूट दी जाएगी। इसी प्रकार पर्यकों को भी स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अपने आने की सूचना दर्ज करानी होगी। हालांकि, उन्हें अपने साथ कोरोना-मुक्त होने की जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है। निषिद्ध क्षेत्रों में प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।
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