मंगलवार, 20 अक्टूबर 2020

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश

मुंबई महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ का नोटिस जारी किया गया। मंगलवार को ने यह नोटिस जारी कर कोश्यारी को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। शरद कुमार शर्मा की पीठ ने एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र (रूलक) ने मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाओं के एवज में बकाया किराया 6 महीने के भीतर जमा करने का आदेश दिया था। कोश्यारी ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अपना बकाया किराया जमा नहीं किया, जिस वजह से मंगलवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। रूलक ने ही कोश्यारी की ओर से बकाया राशि जमा न करने पर अवमानना की याचिका डाली थी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से भी पूछा है कि आदेश की अनुपालना क्यों नहीं की गई और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी के खिलाफ मुकदमा क्यों न दर्ज कराया जाए? राज्यपाल को दिया जा सकता है अवमानना का नोटिस? राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करने से गो महीने पहले उन्हें सूचना देना जरूरी होता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए कोश्यारी को 60 दिन पहले नोटिस भेजा था। 10 अक्टूबर को दो महीने पूरा होने के बाद ही उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। बताया गया कि कोश्यारी पर आवास तथा अन्य सुविधाओं का 47 लाख से ज्यादा की राशि बकाया है। इसके अलावा बिजली और पानी का बिल भी पूर्व मुख्यमंत्री की ओर नहीं दिया गया है।


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