गुरुवार, 15 अक्टूबर 2020

उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निशंक के खिलाफ अवमानना मामले में अधिकारी को नोटिस

नैनीताल, 15 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रदेश के अतिरिक्त सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं के एवज में वसूल की गयी बकाया राशि को कम करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने अतिरिक्त सचिव द्वारा निशंक से वसूल की जाने वाली राशि की पुनर्गणना करने तथा उसे कम करने पर सवाल पूछते हुए उन्हें इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें आवंटित आवास का बाजार मूल्य पर किराये और बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं के बकाये का भुगतान नहीं करने के लिए निशंक के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किया । अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में निशंक ने बताया था कि उन्होंने बकाए के रूप में 10,77,709 रुपये का भुगतान कर दिया है और उनके इस हलफनामे पर अतिरिक्त सचिव चौधरी ने दस्तखत किए थे। अदालत ने माना कि पूर्व मुख्यमंत्री पर 41,64,389 रुपये का कुल बकाया था और उनके द्वारा पूरी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया।


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