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देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री () को के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में रावत के खिलाफ सीबीआई जांच कराए जाने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को कहा कि बगैर सीएम का पक्ष सुने ही हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह का आदेश हैरान करने वाला है। रावत के वकील ने कहा की मुख्यमंत्री को सुने बगैर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और दो पत्रकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। कोर्ट ने सीबीआई को FIR दर्ज कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे करप्शन के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने यह आदेश पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करते हुए दिया। शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराए जाएं।
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