पुलकित शुक्ला, देहरादून उत्तराखंड शासन ने हरिद्वार में तैनात रहीं सिविल जज दीपाली शर्मा को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर शासन ने यह कार्रवाई की है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बर्खास्त सिविल जज दीपाली शर्मा पर नाबालिग किशोरी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप है। प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी सरकारी अधिकारी की बर्खास्तगी का यह पहला मामला है। सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल ने न्यायिक सेवा की अधिकारी दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने की पुष्टि की। नैनीताल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी आदेश की प्रतियां अपलोड की गई हैं। क्या है मामला साल 2018 में हरिद्वार जिले में तैनात रहीं जज दीपाली शर्मा पर एक नाबालिग किशोरी को अपने आवास पर रखकर उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। तत्कालीन एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जज दीपाली शर्मा के घर पर छापेमारी कर पीड़ित किशोरी को बरामद किया था। आरोपों की पुष्टि होने पर जज के खिलाफ थाना सिडकुल में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। नाबालिग किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने में उसके शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए थे।
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