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करन खुराना, हरिद्वार हरिद्वार रुड़की हाईवे स्थित एक अस्पताल पर जिला उपभोक्ता फोरम ने 4 लाख का जुर्माना ठोका है। उपभोक्ता फोरम ने डॉ. आरएस प्रसाद और अस्पताल की सेवाओं में कमी पाते हुए अपना फैसला सुनाया जिसमे डॉक्टर और अस्पताल पीड़ित को 4 लाख रुपये और वाद खर्च के रूप में दस हजार खर्चा हर्जाना के रूप में एक माह में देगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता राहुल कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम नारसन मंगलौर ने स्वामी भूमानन्द अस्पताल और डर आर एस प्रसाद के।खिलाफ लिखित शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज की थी जिसमे शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके तीन वर्षीय पुत्र प्रियांशु पाल को मल द्वार पर गांठ की समस्या थी, ईएसआई डिस्पेंसरी रूड़की ने पुत्र की समस्या को देखने के बाद प्राइवेट अस्पताल रेफर किया। अस्पताल के डॉक्टर ने बच्चे को देखने के बाद ऑपरेशन की सलाह दी। बच्चे को भर्ती कर लिया गया। सुबह खाली पेट दवा देकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कुछ देर बाद बच्चे को आईसीयू में रखने की जानकारी दी। दो दिन बाद छुट्टी करके घर भेज दिया। बच्चे को जब घर ले गए, तब परिजनों को एहसास हुआ कि गांठ तो वहीं है। शिकायतकर्ता ने डॉक्टर से मिलकर बात की तो डॉक्टर ऑपेरशन की बात से मुकर गया और आईसीयू में रखने का खर्चा और दवाई का खर्चा लेने की बात की। इस प्रकरण के बाद शिकायतकर्ता ने फोरम की शरण ली। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य अंजना चड्ढा, विपिन कुमार ने मामले में डॉक्टर और अस्पताल को दोषी मानते हुए 4 लाख रुपये दंड स्वरूप और 10 हजार वाद खर्च के रूप में देने के आदेश दिए।
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