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करन खुराना, नैनीताल के गठन के मामले में उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देवस्थानम बोर्ड के गठन को वैधानिक करार देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद की याचिका खारिज कर दी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 51 मंदिरों के लिए एक बोर्ड का गठन किया था जिसमें बद्री-केदार मंदिर समेत कई अन्य मंदिर भी शामिल किए गए। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री उत्तराखंड होंगे। साथ ही सीईओ के तौर पर गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन को नियुक्त किया गया था। इस बोर्ड के गठन के बाद तीर्थ पुरोहित और हक हकूकदारों ने विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद देवस्थानम बोर्ड के विरुद्ध सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर की। इसमें उन्होंने इस बोर्ड को असंवैधानिक बताते हुए मूल अधिकारों का हनन बताया था। मंगलवार को इस मामले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए देवस्थानम बोर्ड को संवैधानिक करार दिया साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि में फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहा हूं। न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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