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पुलकित शुक्ला, नैनीताल/ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद मुनि की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। नैनीताल ने सरकार को 3 दिनों के भीतर चिदानंद मुनि को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए। दरअसल हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए बताया था की चिदानंद मुनि ने वीरपुर खुर्द में रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कर रखा है। जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर वन विभाग ने चिदानंद मुनि पर संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया था। मामले में आगे सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सरकार चिदानंद मुनि को 3 दिन के भीतर हाईकोर्ट के आदेश के साथ नोटिस दे। जिस पर चिदानंद मुनि 2 सप्ताह में अपना जवाब कोर्ट में पेश करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा था कि चिदानंद मुनि ने रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया है। वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी चिदानंद मुनि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रसूखदार संत हैं चिदानंद मुनि ऋषिकेश में चलाने वाले चिदानंद मुनि रसूखदार संत हैं। कई राजनीतिक और बॉलीवुड की हस्तियों का इनके आश्रम में अक्सर आना-जाना लगा रहता है।
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