करन खुराना,हरिद्वार हरिद्वारा में फ्रीज निर्माता कंपनी पर न हरिद्वार जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने खराब फ्रीज ठीक न करने पर फ्रीज निर्माता कंपनी और स्थानीय विक्रेता पर क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख का जुर्माना,फ्रीज की कीमत 11 हजार रुपये,मानसिक उत्पीड़न के 10 हजार औऱ शिकायत खर्च के रूप में पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए है। दरअसल सुभाष नगर रुड़की निवासी शिकायतकर्ता देवांश कुलाश्री ने फोरम में 24 मई 2019 को स्थानीय विक्रेता मेसर्स मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर सिविल लाइन रूड़की व फ्रीज निर्माता व्हर्लपूल इंडिया लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा के खिलाफ शिकायत की थी। जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने 24 मार्च 2019 को अपने पौत्र देवांश कुलाश्री के नाम से एक फ्रीज 11 हजार रुपये में खरीदा था, 15 दिन बाद ही फ्रीज ने काम करना बंद कर दिया, कंपनी के टॉल फ्री सेंटर और स्थानीय विक्रेता को कॉल किया तो कंपनी इंजीनियर फ्रीज देखने आया तो उसने बताया कि फ्रीज का कंप्रेसर खराब होगया है,कंप्रेसर ठीक करवाने में 2200 रुपये का खर्चा है,शिकायतकर्ता ने इंजीनियर को अवगत कराया कि फ्रीज नया है और वारंटी में है,इंजीनियर वहा से चला गया और कोई कार्रवाई नही की। उपभोक्ता फोरम ने ठोंका जुर्माना शिकायतकर्ता ने उसके बाद फिर से स्थानीय विक्रेता और टॉल फ्री नम्बर पर परेशानी से अवगत कराया लेकिन किसी ने शिकायत को संज्ञान में नही लिया,जिसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कुंवर सेन,सदस्य अंजना चड्डा और विपिन कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और उपभोक्ता के लिए लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर जुर्माना ठोक दिया।
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