![](https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/85833028/photo-85833028.jpg)
इस संबंध में देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए ।
इससे पहले, शव के पोस्टमार्टम से छूट देने का अधिकार केवल जिलाधिकारी के पास ही सुरक्षित था ।
इस आदेश का सबसे अधिक लाभ देहरादून जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा जिन्हें पोस्टमार्टम से छूट पाने के लिए देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते थे ।
अब इस प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करते हुए जिलाधिकारी ने ये अधिकार जिले के सभी उपजिलाधिकारियों को दे दिए हैं और अब किसी व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर उसके परिजनों को उसके शव के पोस्टमार्टम की औपचारिकता से छूट देने का फैसला उपजिलाधिकारी भी कर सकेंगे ।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/3kMweyf
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें