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धार्मिक और तीर्थयात्री मामलों के सचिव हरी चंद्र सेमवाल ने कहा कि यह आदेश उन शिकायतों के मद्देनजर जारी किया गया है कि चार मंदिरों के लिए निर्धारित दैनिक कोटे से भी कम श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशें पर 18 सितंबर से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की अधिकतम दैनिक संख्या निर्धारित कर दी गई है जिसके तहत प्रतिदिन बद्रीनाथ में एक हजार, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई है।
गढ़वाल के आयुक्त, देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों को इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
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