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राजकुमार के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने दल-बदल कानून के तहत राज्य विधानसभा से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
राजकुमार के इस्तीफे की घोषणा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि विधायक के स्वेच्छा से त्यागपत्र देने के बाद दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने का सवाल ही नहीं उठता।
वर्ष 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले राजकुमार इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए थे। अगले साल के शुरू में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है।
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