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देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह ने मामले में कोई पुख्ता प्रमाण न होने के आधार पर जोशी तथा अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
वर्ष 2016 में राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा की रैली के दौरान शक्तिमान की एक टांग टूट गई थी। काफी उपचार के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका था।
मामले में पुलिस ने जोशी के खिलाफ अन्य अधिनियमों के अलावा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया था।
अदालत से बरी होने के बाद जोशी ने कहा कि वह शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि वह इस मामले में दोषी नहीं हैं और आज सत्य की विजय हुई है।
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