गुरुवार, 16 सितंबर 2021

Char Dham Yatra: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिए चार धाम यात्रा खोलने के आदेश, लागू रहेंगी ये शर्तें

करन खुराना, देहरादून उत्तराखंड के नैनीताल उच्च न्यायालय से सरकार समेत तीर्थ पुरोहितों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना संक्रमण के चलते पर रोक लगाई गई थी। सरकार काफी समय से प्रयासरत थी कि यात्रा से रोक हट जाए। हाईकोर्ट ने संक्रमण के चलते और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते इस पर रोक लगाई थी और रिपोर्ट मांगी थी। गुरुवार दोपहर में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है और यात्रा की अनुमति दे दी है लेकिन कुछ शर्तें लागू रहेंगी। हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 तीर्थ यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 तीर्थयात्रियों को जाने की अनुमति दी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने हर तीर्थयात्री की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य किया है। इसी के साथ बता दें कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाई जाने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। हर वर्ष मई के महीने में चार धाम यात्रा का संचालन शुरू हो जाता है,लेकिन कोविड कारणों से पिछले दो साल से यात्रा का संचालन समय से नही हो पा रहा।चार धाम की यात्रा पर पूरे प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति निर्भर है। देखा जाए तो यह यात्रा लगभग दो महीने तक चलेगी। दीपावली के आस पास चारों धाम के कपाट शीतकालीन अवधि में बंद हो जाते है।


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