सोमवार, 22 मार्च 2021

उत्तराखंड में विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि के लिये सिर्फ ट्यूशन शुल्क लेने का दिया गया आदेश

देहरादून, 22 मार्च (भाषा) उत्तराखंड सरकार ने आठ फरवरी से दोबारा खुले विद्यालयों को लॉकडाउन की अवधि के लिए विद्यार्थियों से सिर्फ ट्यूशन शुल्क ही लेने का सोमवार को आदेश दिया।

गौरतलब है कि आठ फरवरी से राज्य में छठी से नौवीं और 11वीं कक्षा के लिए विद्यालय खुल गए हैं।

स्कूल शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया कि विद्यालय विद्यार्थियों के कक्षाओं में आने के दिन से ही केवल पूरा शुल्क ले सकते हैं।

आदेश में कहा गया है कि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी जिनकी पढ़ाई अब भी ऑनलाइन माध्यम के जरिए हो रही है, वे केवल ट्यूशन शुल्क का ही भुगतान करेंगे।

आदेश में यह भी कहा गया कि किस्त में शुल्क अदा करने के अभिभावाकों के आग्रहों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये।



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