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प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा यहां जारी आदेश के अनुसार, राज्य में कोविड कर्फ्यू को सात और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है जो अब आठ जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा।
हालांकि, इस दौरान प्रमाण दिखाने पर टीकाकरण के लिए जाने की लोगों को छूट रहेगी जबकि पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों को 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर कोविड जांच रिपोर्ट के साथ जिला प्रशासन की अनुमति से किसी विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी।
इसके अलावा, अंत्येष्टि में भी अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह, मनोरंजन और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी जबकि शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, शराब की दुकानें, बार आदि भी इस दौरान बंद रहेंगे।
दूसरे प्रदेशों से आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना और 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा जबकि बाहर से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों को सात दिनों तक गांव में स्थापित पृथक-वास केंद्रों में रहना होगा ।
आदेश के अनुसार, इस दौरान दवाइयों की दुकानें तथा जांच प्रयोगशालाएं आदि 24 घंटे तथा बैंक की शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी।
कोविड कर्फ्यू के दौरान सरकारी राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह आठ बजे से 11 बजे तक जबकि राशन और किराने के सामान की दुकानें एक जून और पांच जून को सुबह आठ बजे से एक बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा, जरूरी सामानों जैसे दूध, मीट, मछली, फल और सब्जी की दुकानें सुबह आठ बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।
इस अवधि में दस वर्ष की उम्र से छोटे और 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कारणों के अलावा बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
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