सोमवार, 17 मई 2021

उत्तराखंड में कोविड-19 की वजह से लागू कर्फ्यू की मियाद 25 मई तक बढ़ाई गई

देहरादून, 17 मई (भाषा) उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू ‘कोरोना कर्फ्यू’ एक सप्ताह और बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया है। वहीं इस दौरान होने वाले विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गयी है।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू अब 25 मई की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।

इससे पहले मंगलवार 18 मई की प्रातः छह बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी ।

कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी और इसके लिए अधिकतम 72 घन्टे पहले आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा।

मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची मान्य होगा। हांलाकि, अंत्येष्टि में शामिल होने वाले लोगों के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य होगा। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्ति ही जा सकेंगे।

बैंकों के अनुरोध पर बैंकों में कामकाज की अवधि 10 बजे से दिन में दो बजे तक कर दी गयी है। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।

सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः सात बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इक्कीस मई को परचून की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी।

उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।



from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/3frpSle

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें