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हरिद्वार उत्तराखंड के बाहर से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए चार से ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। आने से पहले लोगों को पोर्टल पर पंजीकरण और 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी। सार्वजनिक और निजी वाहनों में कुल क्षमता का 50 फीसदी ही मान्य होगा। यानी अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले चार लोगों को कार नहीं बल्कि 8 सीटर एसयूवी से आना होगा। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कोविड कर्फ्यू में एसओपी के सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। महाकुंभ के बाद से हरिद्वार में कोरोना ने कहर बरपाया। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कोविड कर्फ्यू लगाना पड़ा है। 28 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू बढ़ रहा है। अब 25 मई तक लागू कर्फ्यू में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बाहरी राज्यों से आने वालों की बॉर्डर पर जांच शुरू कर दी है। इनमें अस्थि विसर्जन करने वाले लोग भी शामिल हैं। जिले में आवागमन के लिए 11 बॉर्डर हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक बाहरी राज्यों से हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए चार लोग ही आ पाएंगे। रिपोर्ट नहीं होने पर बॉर्डर पर रैंडम सैंपल के बाद ही हरिद्वार में प्रवेश दिया जाएगा।
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