मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में यहां हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इस फैसले की जानकारी दी । उन्होंने बताया कि हेमकुंड साहेब, घांघरिया, लोकपाल मन्दिर आदि को इको सेंसिटिव जोन (पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील)के दायरे से बाहर करते हुए केवल आबादीविहीन क्षेत्रों का संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा।
एक अन्य फैसले में ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्रों में इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिये एक हजार, मनोरंजन संचालक के लिये पांच हजार, होटल संचालक के लिये 10 हजार और औद्योगिक एवं खनन के लिये 20 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति ली जायेगी।
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की निर्माण लागत में बढ़ोत्तरी के बाद केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये जारी कर दिया गया है और 90:10 के अनुपात में राज्यांश भी दिया जाएगा । मेडिकल कॉलेज की लागत का आंकलन बढ़ाकर 538.40 करोड़ रुपये किया गया है।
एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत जून, जुलाई और अगस्त तीन माह के लिए दो किलो चीनी प्रति राशन कार्ड 25 रू प्रति किलो की दर से देने का निर्णय किया है ।
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