देहरादून, 16 (भाषा) उत्तराखंड में मंगलवार से उत्तराखंड महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020 लागू हो गया जिसके तहत कोविड—19 के निषेधों का उल्लंघन करने वालों के लिये जुर्माना या जेल अथवा दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को इस संशोधित अध्यादेश को अनुमति दी जिसे प्रदेश के गजट में मंगलवार को अधिसूचित कर दिया गया है। गजट की अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित अध्यादेश में कोविड—19 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिये छह महीने तक की जेल की सजा अथवा पांच हजार हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है । इस संशोधित अध्यादेश का लक्ष्य महामारी के खिलाफ संघर्ष के लिये सुरक्षा दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करना है ।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/2CawunX
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें