पुलकित शुक्ला, नैनीतालस्वामी की पतंजलि का कोरोना की दवा का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। दवा के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलीसिटर जनरल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। 23 जून को योगगुरु स्वामी रामदेव ने जयपुर स्थित के साथ मिलकर कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने बताया था कि दवा का क्लिनिकल टेस्ट किया गया है और दवा से कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। खबरें प्रसारित होते ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने उन सभी दावों का खंडन किया और पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। उत्तराखंड के आयुष विभाग ने भी इस मामले में नोटिस जारी किया और कहा कि पतंजलि की ओर से सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस मांगा गया है। कोरोना के इलाज करने की दवा के बारे में कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। पतंजलि की ओर से इन नोटिसों का जवाब भी दिया गया। पिछले 8 दिनों से जारी सवाल-जवाब के बाद अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। ऊधमसिंहनगर के अधिवक्ता मणि कुमार ने कोरोनिल के खिलाफ जनहित याचिका दायर ही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि रामदेव की कंपनी ने आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, ना ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से अनुमति ली है। उत्तराखंड के आयुष विभाग के समक्ष भी कोरोना की दवा बनाने के लिए आवेदन नहीं किया, जो आवेदन किया गया है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा बनाने के लिए किया गया है। उधर दिव्य फार्मेसी के अनुसार, दवा का परीक्षण निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया है जबकि निम्स यूनिवर्सिटी ने इस बात से इनकार किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि रामदेव ने दवा का भ्रामक प्रचार-प्रसार भी किया है। उन्होंने मांग की है कि दवा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन ना करने पर संस्था पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलीसिटर जनरल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी।
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