बुधवार, 19 फ़रवरी 2020

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के अपर सचिव परिवहन के खिलाफ जारी किया वॉरंट

नैनीताल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिवहन संपत्ति के बंटवारे मामले में हीलाहवाली पर केंद्र सरकार के अपर सचिव परिवहन के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया है। केंद्रीय अपर सचिव परिवहन को कोर्ट ने 24 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए गए। जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार उनके खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है। सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है। सरकार व परिवहन निगम न तो उनको नियमित कर रहे हैं, न नियमित वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों से पिछले चार साल से ओवर टाइम कराया जा रहा है। रिटायर कर्मचारियों के देयकों का भी भुगतान नहीं किया गया। यूनियन का सरकार व निगम के साथ कई बार मांगों को लेकर समझौता हो चुका है, उसके बाद भी सरकार एस्मा लगाने को तैयार है। याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जहां सरकार को निगम को 69 करोड़ रुपया बकाया देना है वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा भी निगम को सात सौ करोड़ रुपया देना है। अगर सरकार व निगम इनको वसूलें तो यूनियन और निगम की सारी समस्या ही सुलझ जाएंगी।


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