शुक्रवार, 20 सितंबर 2019

स्टिंग मामले में सुनवाई की अगली तारीख एक अक्टूबर

नैनीताल, 20 सितंबर :भाषा: स्टिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जांच में सहयोग न करने के सीबीआई के दावे और रावत के वकील के इसे नकारने के मद्देनजर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इस संबंध में और दस्तावेज जमा करने के आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि एक अक्टूबर तय की । न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने इस मामले के विस्तृत विवरणों के बारे में सुना और इसकी प्रगति के बारे में पूछताछ की। सीबीआई ने दावा किया कि रावत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जबकि उनकी तरफ से पेश उच्चतम न्यायालय के वकील देवीदत्त कामत ने इसे गलत बताया । दोनों पक्षों के दावों और प्रतिदावों के बीच, न्यायालय ने इस संबंध में और दस्तावेज जमा करने के आदेश दिये तथा एक अक्टूबर को सुनवाई की अगली तिथि घोषित कर दी । हाल में सीबीआई ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी । वर्ष 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार से 10 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों के बगावत करने के बाद विधानसभा में शक्तिपरीक्षण से पहले एक स्टिंग सामने आया था जिसमें रावत उनका समर्थन वापस पाने के लिये कथित तौर पर खरीद—फरोख्त करते दिखायी दिये थे। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान सामने आये इस स्टिंग की राज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश की गयी थी जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया था । लेकिन बाद में अदालत के आदेश पर हरीश रावत सरकार के बहाल होने पर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सीबीआई जांच की सिफारिश को वापस लेते हुए इस मामले को प्रदेश स्तर पर विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपे दिया । लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश मंत्रिमंडल की इस सिफारिश को खारिज कर दिया और सीबीआई जांच चलती रही । रावत ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है । हांलांकि, इसी बीच, कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल नेता हरक सिंह रावत ने भी अलग से एक याचिका दायर कर दी जिसमें दावा किया गया कि राज्यपाल की सिफारिश को राज्य मंत्रिमंडल वापस नहीं ले सकता । इस याचिका में इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक को वैध न बताते हुए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का भी अनुरोध किया गया । स्टिंग को अपने खिलाफ षड्यंत्र बताने वाले रावत आज नैनीताल में ही थे । हांलांकि वह सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं रहे ।


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