गुरुवार, 19 सितंबर 2019

उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला: दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

देहरादून उत्तराखंड ने प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले भी इस बार के में लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इसी साल जून में उत्तराखंड विधानसभा ने परिवार नियोजन के उद्देश्य से दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने वाला कानून पारित किया था। इसी कानून के तहत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी अनिवार्य कर दी गई थी। ने कहा है कि इस बार 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच होने वाले चुनाव में वे लोग भी प्रत्याशी बन सकते हैं, जिनके दो या दो से अदिक बच्चे हैं। बता दें कि नया पंचायती ऐक्ट 25 जुलाई 2019 के बाद से ही होगा लागू। इसलिए 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, उनको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। दो से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी मातृत्व योजना की छुट्टी आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ का महिलाओं को तीसरे बच्चे में भी मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अवकाश देने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद अब राज्य की सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को तीसरा बच्चा होने पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अवकाश नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड के 12 जिलों में तीन चरणों में 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पंचायत चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनावों के परिणाम 21 अक्टूबर को घोषित होंगे। प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट के मुताबिक, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया 20 सितंबर को नामांकन पत्रों के भरने की शुरुआत से होगी।


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