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नैनीताल ने जीएमवीएन से पूछा है कि आखिर क्यों में हाई प्रोफाइल शादी को लेकर ही जीएमवीएन ने वहां के सीलबंद इस होटल को खोला गया था। इस पर दो हफ्तों के भीतर शपथ पत्र दाखिल कर जवाब दाखिल करें। हाई कोर्ट ने जीएमवीएन से कहा है कि वह कोर्ट को यह भी ब्यौरा दें कि कब-कब इस होटल में बुकिंग की गई। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने जीबी पंत संस्थान अल्मोड़ा को यह भी बताने को कहा था कि औली बुग्याल है या नहीं? आज इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में कोर्ट पर स्पष्टीकरण लेगा। गुप्ता परिवार की 200 करोड़ की शादी के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किए थे। इस हाई प्रोफाइल शादी को हाई कोर्ट के अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि औली बुग्याल में इस तरह के आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की गई क्योंकि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। कोर्ट ने शादी को रोकने से मना करते हुए गुप्ता परिवार को 3 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए थे। अब कोर्ट इस याचिका के विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई अब भी जारी रखे हुए है। डबल बेंच में हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य ने कहा कि औली को पुराने स्वरुप में लाने के लिए 27 लाख रुपये का खर्च आएगा लेकिन उसके पास इस काम के लिए एक्सपर्ट नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने जीबी पंत संस्थान, अल्मोड़ा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया कि औली को पुराने स्वरूप में लाने के लिए त्वरित कार्रवाई शुरु करें।
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