बुधवार, 17 जून 2020

उत्तराखंड सरकार ने दी राहत, मास्क न लगाने पर पहली बार कटेगा हल्‍का चालान

देहरादून कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने आदेश दिया था कि फेस मास्‍क न पहनने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, अधिकतम 6 महीने की जेल या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। अब सरकार ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए जनता को राहत प्रदान की है। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और 500 रुपये का चालान लगाया जाएगा लेकिन अगर आदतन कोई व्यक्ति बार-बार ऐसा करता है तो फिर उस पर 'महामारी अधिनियम 1897' में संशोधित धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि अधिकतम जुर्माना राशि 5000 रुपये और 6 महीने की सजा का प्रावधान बना रहेगा लेकिन थोड़ी राहत दी गई है। केंद्र के ऐक्‍ट में हुआ था संशोधन बता दें कि गत शनिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने प्रदेश में महामारी अधिनियम 1897 में हुए राज्य के संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्र के ऐक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है। इससे पहले केरल और ओडिशा की सरकारों ने भी ऐसे संशोधनों को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि संशोधनों के लागू होने के बाद प्रदेश में कोरोना की रोकथाम में बड़ी मदद मिल सकेगी और जरूरी नियमों का पालन कराने में भी सहूलियत होगी।


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