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नैनीताल, 29 दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार प्रशासन से अंतरधार्मिक विवाह करने वाले एक दंपति को सुरक्षा प्रदान करने को कहा है । 16 दिसंबर को शादी करने वाले दंपति ने पत्नी के परिवार की तरफ से नुकसान की आशंका जताते हुए अदालत से दखल देने की मांग की थी । पिछले सप्ताह दंपति से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत करने के बाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की पीठ ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने को कहा । पत्नी की इस शिकायत पर कि उसकी हिंदुत्व में धर्मांतरण की अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न्यायालय ने जिलाधिकारी से कहा कि अगर अर्जी पर कार्रवाई की गयी है तो अदालत को उसकी तिथि बताई जाए । इस मामले पर अगली सुनवाई मार्च 2021 में होगी । पत्नी ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को अपना धर्म इस्लाम से बदलकर हिंदू करने के लिए नोटिस दिया है ।
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