शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2019

लाडली हत्याकांड के दोषी को फांसी की सजा

नैनीताल, 18 अक्टूबर :भाषा: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पांच साल पहले हल्द्वानी में हुए लाडली दुष्कर्म और हत्याकांड में दोषी को निचली अदालत द्वारा दी गयी फांसी की सजा को शुक्रवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति आलोक सिंह और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने नैनीताल जिला अदालत के इस निर्णय को सही ठहराया जिसमें चार वर्षीया बालिका के दुष्कर्म और हत्या के दोषी ट्रक ड्राइवर अख्तर अली को फांसी की सजा दी गयी है। वर्ष 2014 में नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में इस जघन्य अपराध में शादी में शामिल होने आयी बच्ची को विवाह स्थल से उठा लिया गया था और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गयी थी । उसका शव बाद में नदी के किनारे से बरामद हुआ था । समाज में इस घटना को लेकर भडके आक्रोश के बाद मीडिया में आयी खबरों में उस बच्ची को लाडली का नाम दिया गया । घटना की छानबीन के बाद इस संबंध में एक ट्रक ड्राइवर अख्तर अली का नाम सामने आया था जिसे बाद में पंजाब से गिरफ्तार किया गया था ।


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