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राज्य सरकार ने तीन जनवरी को पौडी जिले की श्रीनगर नगर पालिका को भंग करते हुए जिलाधिकारी को उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया था।
उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया।
श्रीनगर नगर पालिका की अध्यक्ष पूनम तिवारी ने उच्च न्यायालय में दो अलग—अलग याचिकाएं दायर कर सरकार की दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी है। पहली याचिका में याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा पिछले साल 31 दिसंबर को जारी उस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की थी जिसमें उसने श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया था।
याचिका में कहा गया है कि स्थानीय निकाय को नगर निगम का दर्जा देने के लिए 90,000 की जनसंख्या जरूरी है जबकि श्रीनगर की वर्तमान जनसंख्या केवल 37,000 है। बाद में याचिकाकर्ता ने दूसरी याचिका दायर कर नगर पालिका को भंग किए जाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी।
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