गुरुवार, 1 अगस्त 2019

उच्च न्यायालय ने आयोग से पंचायत चुनाव नवंबर तक कराने को कहा

नैनीताल, एक अगस्त :भाषा: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 नवंबर तक कराने के आदेश दिये । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 120 दिन के अंदर होने चाहिए । पीठ ने पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को भी निर्देश दिये कि वे अपने पदों पर केवल 30 नवंबर तक ही रह सकते हैं और उसके बाद उनके अधिकार जब्त कर लिये जायेंगे । उत्तराखंड में पंचायत चुनाव इस वर्ष जुलाई में होने थे । उच्च न्यायालय का यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है जिसमें कहा गया था कि राज्य में पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराये जा रहे हैं और पंचायत निकायों का संचालन प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा है । गुलरभोज निवासी नईम द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2010 में मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की तरफ से अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराये जायेंगे और उनमें प्रशासक नियुक्त नहीं किये जायेंगे लेकिन मुख्य सचिव ने हलफनामे की अनदेखी की और प्रशासकों की नियुक्ति कर दी ।


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