पिथौरागढ, 13 अगस्त (भाषा) उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पुलिस ने एक मुस्लिम के खिलाफ पत्नी को तीन बार तलाक कहकर उसे छोड देने के आरोप में मुस्लिम महिला :अधिकारों का संरक्षण: विवाह अधिनियम 2019 और भारतीय दंड विधान की धारा 498 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है । मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया, 'पिथौरागढ के सिनेमा लाइन में रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज करायी कि उसके पति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निवासी शाहिद मियां ने बच्चे पैदा नहीं होने के कारण अपनी मां समर जहां और भाई मुजाहिद मियां के कहने पर तीन तलाक बोलकर उसे छोड दिया है ।' पुलिस अधिकारी के अनुसार, मामले की जांच चल रही है और आरोपों के सही पाये जाने पर उन्हें जल्द ही गिरफतार कर लिया जायेगा ।
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