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नैनीताल उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जुलाई माह में खत्म होने के बाद चुनाव में देरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ने प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीस नवंबर तक राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन पंचायतों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक तो बैठेंगे, लेकिन उनकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सीज रहेंगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट में 15 जुलाई को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब देने को कहा था। दोनों पक्षकारों ने न्यायालय में बताया कि पंचायत के लिए नए ऐक्ट के आने से चुनाव में देरी हो रही है। उन्हें नए चुनाव कराने के लिए 120 दिन यानी 4 महीने का समय चाहिए। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को इसमें सुनवाई करते हुए आगामी 30 ननवंबर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को दे दिए गए हैं।
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