शुक्रवार, 23 जुलाई 2021

जेल में कैदी की मौत, नाराज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश, पुलिसकर्मियों पर भी होगा ऐक्शन

विनिता कुमार, नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने हल्द्वानी जेल में एक कैदी की मौत को गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट ने कैदी की मौत के मामले में जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिए हैं। वहीं न्यायालय ने एसएसपी नैनीताल, तत्कालीन हल्द्वानी पुलिस क्षेत्राधिकारी और जेल के बंदी रक्षकों के तबादले करने के भी आदेश दिए हैं। मृतक कैदी की पत्नी ने उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसका संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया है। हाईकोर्ट नैनीताल के इस आदेश से पुलिस और जेल विभाग में हड़कंप मच गया है। नाबालिग से छेड़छाड़, गाली-गलौज और मारपीट के आरोपी प्रवेश कुमार पुत्र रघुवर दयाल निवासी कुंडेश्वरी काशीपुर की हल्द्वानी उप कारागार में पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। इसे पुलिस ने बीते चार मार्च को गिरफ्तार कर अगले दिन राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल कराने के बाद हल्द्वानी जेल भेज दिया था। दो दिन बाद उप कारागार हल्द्वानी में प्रवेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक आरोपी प्रवेश कुमार की पत्नी ने जेल प्रशासन सहित पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट नैनीताल में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने हल्द्वानी के अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट रमेश सिंह को मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे। साथ ही हल्द्वानी जेल के बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जेल अधीक्षक को नोटिस भी जारी किया गया है। न्यायालय के आदेश पर बीते 31 मई को हल्द्वानी के अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट रमेश सिंह ने मृतक की पत्नी भारती से पूछताछ करते हुए बयान दर्ज कर लिए हैं।


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