देहरादून: निर्वाचन आयोग (Election commission) ने पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता () की एक फोटोशॉप तस्वीर ट्वीट करने के मामले में उत्तराखंड बीजेपी (BJP) के खिलाफ नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड बीजेपी पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन का अरोप है। आयोग ने इस मामले में 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। इस फोटो में हरीश रावत को एक मौलवी के रूप में दिखाया गया था। कांग्रेस ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्वाचन आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उत्तराखंड भाजपा ने तीन फरवरी को रात 9 बजकर 34 मिनट पर रावत की एक विकृत तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें उन्हें एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था। आयोग ने पांच फरवरी को भेजे गए नोटिस में कहा, 'आयोग ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), उत्तराखंड ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-123 में आचार संहिता के 'सामान्य आचरण' वाले हिस्से में निर्धारित खंड (I) और (2) तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153(ए) की उप-धारा (आई)(ए) का उल्लंघन कर ऐसे बयान दिए हैं जो भड़काऊ हैं और इसे गंभीरता से लिया जाता है। इससे भावनाओं के भड़कने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।' आयोग ने यह भी कहा, 'इसलिए, अब आयोग उत्तराखंड भाजपा को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर हरीश रावत की विकृत तस्वीर डालने के एआईसीसी के आरोप पर अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर देता है।' निर्वाचन आयोग ने कहा कि स्पष्टीकरण इस नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर आयोग के पास पहुंच जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर आयोग इस मामले में उत्तराखंड भाजपा को आगे बताए बिना उचित निर्णय लेगा।
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