बुधवार, 23 फ़रवरी 2022

अदालत ने फसल बीमा योजना में धन की गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

नैनीताल, 23 फरवरी (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा ।

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख नौ मार्च तय की ।

नैनीताल निवासी अजित सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दावा किया है कि नैनीताल जिले के 42,300 किसानों ने 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एसबीआई जनरल बीमा कंपनी से अपनी खरीफ की फसल का बीमा कराया था ।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि डेटा एंट्री करने वाली मुंबई की एक कंपनी ने गलत आंकड़े भर दिए जिसके कारण किसानों को बीमा दावे के रूप में बहुत कम पैसा मिला जबकि कई किसानों को तो कुछ भी नहीं मिला।

याचिका में एसबीआई जनरल बीमा कंपनी और डेटा एंट्री करने वाली मुंबई की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने तथा किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा देने का आग्रह किया गया है।



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