![](https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/89670703/photo-89670703.jpg)
कार्यवाहक न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार से तीन मार्च तक विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। पिछले साल अगस्त में उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को हर राज्य में विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की फास्ट ट्रेक सुनवाई करने के निर्देश दिए थे।
उच्चतम न्यायालय ने मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य सरकारें इन लंबित मामलों को वापस लेकर भारतीय दंड विधान की धारा 324 का दुरूपयोग कर रही हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों की अनुमति लिए बिना ऐसे मामलों को वापस लेना या समाप्त करना नहीं चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने विभिन्न अदालतों में लंबित ऐसे मामलों का संज्ञान लिया और राज्य सरकार से उसकी एक सूची उपलब्ध कराने को कहा।
उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि ऐसे मामलों की फास्ट-ट्रेक सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की जाए। मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन मार्च की तारीख तय की गयी है ।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/15sa0g7
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें