सोमवार, 1 जून 2020

Unlock 1.0: उत्तराखंड आने वालों के लिए पास जरूरी, एक से दूसरे जिले में जाने को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

देहरादून की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने लॉकडाउन चार के बाद अनलॉक वन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत राज्य में सड़क के रास्ते आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। पास के साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे बरकरार रखा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी अनलॉक वन गाइडलाइंस के मुताबिक, दूसरे प्रदेशों से सड़क मार्ग से (निजी या वाणिज्यीय) राज्य में आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल और सक्षम अधिकारी की ओर से वैलिड पास को अनिवार्य किया गया है। एक से दूसरे जिले में जाने को पास जरूरी नहींइसके अलावा राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। अंतरराज्यीय यात्रा वालों के लिए क्वांरीटन के नियम भी पहले की तरह से रखे गए हैं। दुकानें सुबह 7 से 4 बजे तक खुलेंगी उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, रेड जोन में दुकानें सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के अलावा सभी कार्यालय शाम चार बजे तक ही खुले रहेंगे। श्रेणी एक और दो के सभी कर्मचारी और श्रेणी तीन और चार के 33 प्रतिशत कर्मचारी मौजूद रहेंगे। तीर्थाटन पर कोई फैसला नहीं केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस में 8 जून से धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा क्षेत्र और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति दी है। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और तीर्थाटन पर अभी कोई फैसला नहीं किया है।


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